केंद्र की गाइडलाइन- सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना जरूरी, पब्लिक प्लेस में थूकने पर सजा और जुर्माना

By anand raikwar - April 14, 2020

नई दिल्ली. केंद्र सरकार बुधवार को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दीं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार कोदेशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि
इस बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे, जहां कोरोना नहीं फैलेगा, वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों को सशर्त छूट मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने का खतरा है, वहां कड़ी नजर रखनी होगी। इसलिए अगले एक हफ्ते तक सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा।

30 अप्रैल की जगह 3 मई तक लॉकडाउन क्यों?
कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री ने देशभर में टोटल लॉकडाउन को 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस का पब्लिक हॉलिडे है। महाराष्ट्र, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की छुट्‌टी होती है। 2 मई को शनिवार और 3 मई को रविवार है। वीकेंड पर लॉकडाउन खुलता तो लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते। इसलिए 30 अप्रैल की जगह 3 मई तक लॉकडाउन रखा गया है।



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यह तस्वीर नई दिल्ली के कनाट प्लेस की है। लॉकडाउन और पुलिस की सख्ती की वजह से यहां सन्नाटा दिखा। मंगलवार को सड़कें खाली रहीं। राजधानी में 1561 केस सामने आ चुके हैं और 30 मौतें हो चुकी हैं।


source https://www.bhaskar.com/coronavirus/news/coronavirus-india-updates-central-government-issues-covid-19-lockdown-extension-guidelines-127174918.html

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